Varansi court : कंटेंन्‍मेंट जोन में आने के बाद अगले आदेश तक बंद की गयी वाराणसी कचहरी

Varansi court : कंटेंन्‍मेंट जोन में आने के बाद अगले आदेश तक बंद की गयी वाराणसी कचहरी 



Varanasi। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा सोमवार को जारी बुलेटिन में थाना कैंट क्षेत्र के चमरौटिया, गोलघर कचहरी में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से जनपद न्यायालय के कंटेंमेंट जोन में आने के कारण जिला न्यायालय परिसर को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है।

एसीएम फोर्थ शुभांगी शुक्ला द्वारा अवगत कराया गया कि 13 जुलाई को गोलघर कचहरी पर एक 50 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है, जो दिवानी न्यायालय परिसर के 250 मीटर के परिधि के अंतर्गत है। उच्च न्यायालय प्रयागराज द्वारा जारी निर्देश के अनुसार यदि कोई भी न्यायालय परिसर कंटेंमेंट जोन से आच्छादित होता है तो वह न्यायालय सैनिटाइजेशन के लिए बंद कर दिया जाएगा।

जनपद न्यायलय वाराणसी परिसर के कंटेंमेंट जोन में आने के कारण अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। इस दौरान रिमाण्ड तथा जमानत की कार्यवाही अवकाश के दौरान अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार जारी रहेगी। न्यायलय बंद रहने के दौरान नियत वादों में सामान्य तिथि नियत की जाए और हर दिन अधिवक्तागण और वादकारियों के सूचनार्थ सीआईएस पर अद्यतन किया जाएगा।

पहले से ही सचेत करते रहे हैं अधि‍वक्‍ता
बता दें कि‍ अधिवक्तागण 1 जुलाई से कचहरी खोलने के विरोध में थे। पूर्व अध्यक्ष अमरनाथ शर्मा, पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंह प्रिंस, पूर्व अध्यक्ष शिवपूजन सिंह गौतम, पूर्व महामंत्री नित्यानंद राय, पूर्व उपाध्यक्ष शशांक शेखर त्रिपाठी, पूर्व उपाध्यक्ष प्रतिमा पांडेय, सहित तमाम पदाधिकारी व अधिवक्ताओं ने 1 जुलाई से कचहरी खोलने का विरोध किया था तथा अपने पदाधिकारियों के माध्यम से जिला जज को अवगत कराने का अनुरोध किया था कि कचहरी जैसे स्थान पर कोरोना महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत कठिन कार्य है, लिहाजा कचहरी को अभी ना खोला जाए।

पदाधिकारियों व अधिवक्ताओं का कहना था कि देश में कोरोना महामारी की स्थिति बड़ी ही भयंकर है। इस हालत में कचहरी को न खोला जाए, लेकिन कचहरी में सभी सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखने जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर के शत प्रतिशत पालन की हि‍दायत के साथ खोला तो गया, मगर उसका पालन यहां हो नहीं सका। आखि‍रकार कचहरी को अग्रिम आदेश तक बंद किया गया है।

अधिवक्ताओं में अजय शर्मा, सुचिता यादव, अमर सिंह, सुमित सिंह, पवन दुबे, सतीश त्रिपाठी, राजकुमार तिवारी, शैलेंद्र उपाध्याय, अखिलेश पांडे, राजीव सिन्हा, विनीता विश्वकर्मा, पूजा श्रीवास्तव ,कंचन सिंह, मीरा यादव, अमृता पांडे, अनीता चौबे, सुनंदा सहाय, कीर्ति गोयल, मणि माला मिश्रा, अनीता गुप्ता, अनु गुप्ता ने कचहरी खोलने का पहले ही विरोध किया था।
court order copy
                                                       


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