DM ने जारी कि‍ये सख्त आदेश आज रात से 13 जुलाई तक ये कार्य रहेंगे प्रति‍बंधि‍त

DM ने जारी कि‍ये सख्त आदेश आज रात से 13 जुलाई तक ये कार्य रहेंगे प्रति‍बंधि‍त


वाराणसी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक एक बार फिर सम्पूर्ण लॉकडाउन किया गया है। इस लॉकडाउन का सभी जनपदों में सख्ती से पालन कराये जाने का निर्देश दिया गया है। ऐसे में जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने जनपद वासियों से अपील की है कि वो घरों से बाहर न निकलें और इस अवधि में जब तक कोई इमरजेंसी न हो घर में ही रहें।

इस सबंध में जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा ने बताया कि शासन द्वारा कोविड19 की वर्तमान स्थिति की समीक्षा उपरान्त इसके प्रभावी नियंत्रण हेतु कोविड19 व संचारी रोगों के संकमण को रोकने के लिए 10 जुलाई, 2020 की रात्रि 10 बजे से 13 जुलाई, 2020 की प्रातः 05 बजे तक कतिपय प्रतिबन्धों को लागू किया गया है।

इस सबंध में जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा ने बताया कि शासन द्वारा कोविड19 की वर्तमान स्थिति की समीक्षा उपरान्त इसके प्रभावी नियंत्रण हेतु कोविड19 व संचारी रोगों के संकमण को रोकने के लिए 10 जुलाई, 2020 की रात्रि 10 बजे से 13 जुलाई, 2020 की प्रातः 05 बजे तक कतिपय प्रतिबन्धों को लागू किया गया है।
उन्होंने बताया कि इसके अलावा केवल आवश्यक गतिविधियां जैसे, सुरक्षा, पुलिस, नगर निगम के सफाईकर्मी, चिकित्सकीय सेवा में लगे कर्मी, आवश्यक कार्यों के लि‍ये ड्यूटी में लगे सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकलने व अपने ड्यूटी स्थल आने जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति घर से बाहर न निकले, जो व्यक्ति घर से बाहर भी निकलेंगे वे मास्क का प्रयोग करेंगे।

उन्होंने मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया है कि वे अपने अपने थाना क्षेत्रों में शुक्रवार को सायंकाल 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक भ्रमणशील रहते हुए उपरोक्तानुसार पब्लिक एड्रेस सिस्टम से अनाउंसमेंट करवायें। नगर मजिस्ट्रेट नगर निगम से समन्वय करके नगर निगम के चौराहों पर लगे हुए पब्लिक एड्रेस सिस्टम से भी अनाउंसमेंट करवायेंगे।

मुख्‍य बिंदु

  • उत्तर प्रदेश के 2 दिन के लॉक डाउन में जनपद वाराणसी में सुबह 7:00 से 10:00 के बीच में दूध व फल सब्जी की दुकान का खोलना अनुमन्य होगा तथा सुबह 10:00 बजे से 2:00 बजे के बीच दवाइयों की दुकान का खुलना अनुमन्य होगा।
  • यदि दवाई की दुकान किसी हॉस्पिटल में अथवा नर्सिंग होम में होगी तो ऐसी दुकान 24 घंटे खुली रह सकती है।
  • शराब की दुकान एक्साइज एक्ट के अनुसार शासन के निर्णय के अधीन खुलेंगी।
  • स्वास्थ्य विभाग का डोर टू डोर कोरोना अभियान जारी रहेगा। नगर निगम और निकायों और ग्राम पंचायतों का सफाई अभियान जारी रहेगा।
  • इन से जुड़े सभी अधिकारियों कर्मचारियों को ड्यूटी पर पहुंचना आवश्यक होगा।
  • मेडिकल इमरजेंसी वाले व्यक्ति बिना अनुमति अस्पताल जा सकते हैं।
  • पेट्रोल पंप शहर में केवल सुबह 7 से 2 बजे तक खुलेंगे। ग्रामीण क्षेत्र मे प्रतिबंध नही होगा।
  • रेलवे स्टेशन, एयर पोर्ट के यात्री टिकट मोबाइल में या प्रिंट दिखा कर आ जा सकते हैं।
  • बिना कार्य कोई व्यक्ति घर से बाहर निकला तो कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
  • प्रेस, मीडिया, हॉकर्स प्रतिबंध से मुक्त होंगे।


 

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